All Pension Scheme Govt of Rajasthan :-राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में चार प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं l यह पेंशन राजस्थान के नागरिकों हेतु संचालित की जा रही है जिसमें महिला व पुरुष दोनों को उनकी योग्यता अनुसार चार प्रकार की पेंशन निर्धारित की गई है l नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है l सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं की जानकारी उनका विवरण पात्रता तथा उसमें मिलने वाली पेंशन राशि की संपूर्ण जानकारी नीचे प्रदान की जा रही है l
राज्य सरकार द्वारा संचालित पेंशन सभी योजनायें (All pension schemes provided by the state government)
राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से चार प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है जिनके नाम व उनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है l
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ।
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना ।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ।
- लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन पेंशन योजना ।
राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली इन चारों पेंशन योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (C M Old Age Pension Scheme )
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए l इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु पुरुष की आयु 58 वर्ष एवं महिला की आयु 55 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए l मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ 48000 या उससे कम वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के लिए ही उपलब्ध है l इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रत्येक सदस्य को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे पेंशनर के बचत खाते में जमा करवाई जाती है l मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन राज्य में स्थापित सभी ई मित्र सेवा केंद्रों पर किया जा सकता है l
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (C M Ekal Nari Pension Scheme ):-
यह योजना राजस्थान की 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा , तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के लिए शुरू की गयी है l राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ होगा उन्ही महिलाओं को दिया जायेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपये तक है l इस योजना में 75 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिला को 1000 रुपये की मासिक पेंशन देय है तथा 75 वर्ष से ऊपर की उम्र की महिला को 1500 रुपये की प्रतिमाएं पेंशन राशि देय है l पेंशन राशी सीधे पेंशनर के बचत खाते में जमा करवाई जाती है । मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का आवेदन राज्य में स्थापित सभी ई मित्र सेवा केंद्रों पर किया जा सकता है l
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (C M Special Yogyjan Pension Scheme ):-
यह योजना राजस्थान के प्रत्येक उस नागरिक के लिए उपलब्ध है जिसकी निश्क्तता 40% या उससे अधिक ऊपर है l इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है l यह योजना प्राकृतिक रूप से बोने अर्थात जिनकी ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो या हिजड़ापन से ग्रसित हो उनके लिए भी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अर्न्तगत आवेदन किया जा सकता है l कुष्ठ रोगीयों के लिए यह योजना उपलब्ध है l इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 60000 रुपये तक या इससे कम है l
इस योजना के लाभार्थियों को 75 वर्ष तक की उम्र तक 1000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है , 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 1250 रुपये तथा कुष्ठ रोगियों को प्रत्येक उम्र में 1500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान दी जाती है l पेंशन राशी सीधे पेंशनर के बचत खाते में जमा करवाई जाती है । मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन राज्य में स्थापित सभी ई मित्र सेवा केंद्रों पर किया जा सकता है l
लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन पेंशन योजना (C M Small & Marginal Old Age Pension Scheme ):-
यह योजना सिर्फ राजस्थान के लघु एवं सीमांत वृद्धजन किसानों हेतु शुरू की गई है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा की कोई भी सीमा नहीं है l इस योजना का लाभ पुरुष किसानों को 58 वर्ष की आयु के पश्चात तथा महिला किसानों को 55 वर्ष की आयु के पश्चात मिलता है l लघु एवं सीमांत किसानों की परिभाषा जानने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान के परिपत्र दिनांक 31 अगस्त 2013 के अनुसार गणना कर पात्र माना जायेगा l इस योजना हेतु चयनित पेंशनरों को प्रत्येक आयु वर्ग में 1000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है l पेंशन राशी सीधे पेंशनर के बचत खाते में जमा करवाई जाती है । मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन राज्य में स्थापित सभी ई मित्र सेवा केंद्रों पर किया जा सकता है l
आवेदन कैसे करें (Aawedan Kese Kare)
राजस्थान सरकार द्वारा जारी सभी पेंशन योजनाओं के आवेदन ई मित्र सेवा केंद्र पर होते हैं या एसएसओ के माध्यम से कर सकते हैं ।अतः अगर आप किसी भी पेंशन योजना के लिए एलिजिबल है तो अपना जन आधार कार्ड और बैंक कॉपी लेकर अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर या एसएसओ के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं l
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